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केंद्र ने जारी किए राज्यों में कोरोना प्रतिबंधों से जुड़े दिशा- निर्देश 

केंद्र ने जारी किए राज्यों में कोरोना प्रतिबंधों से जुड़े दिशा- निर्देश 

ऐसे समय जब कुछ राज्य सरकारों ने लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगा दिए हैं और कुछ दूसरे ऐसा ही करने की सोच रहे हैं, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन से जुड़े दिशा- निर्देश जारी कर दिए हैं।

ऐसे समय जब कुछ राज्य सरकारों ने लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगा दिए हैं और कुछ दूसरे ऐसा ही करने की सोच रहे हैं, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन से जुड़े दिशा- निर्देश जारी कर दिए हैं।

केंद्र सरकार का कहना है जिन जगहों पर कोरोना पॉजिटिविटी रेट 10 प्रतिशत या उससे ज़्यादा है और अस्पतालों के 60 प्रतिशत से ज़्यादा बिस्तर भर चुके हैं, वहाँ इस तरह के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। 

केंद्र ने कहा है कि राज्य सरकारें स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट ज़ोन का एलान कर सकती हैं और वहां ये प्रतिबंध लगा सकती हैं। 

अध्ययन के बाद फ़ैसला

गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि बड़े कंटेनमेंट ज़ोन घोषित किए जाने के पहले उस जगह की स्वास्थ्य सुविधाओं, आबादी, भौगोलिक स्थिति, कामगारों की स्थिति और प्रतिबंधो को कहां तक लागू किया जाएगा, इन तमाम बातों का विस्तृत व गंभीर अध्ययन किया जाना चाहिए और उसके आधार पर ही फ़ैसला लिया जाना चाहिए। 

विशेषज्ञों से सलाह लें

केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों को लॉकडाउन या उससे मिलते जुलते कोरोना प्रतिबंध लगाने से पहले महामारी विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए, पूरी पारदर्शिता बरतनी चाहिए और फ़ैसला तथ्यात्मक ही होने चाहिए।

केंद्र सरकार ने कहा है कि कंटेनमेंट ज़ोन तय किए जाने के बाद उन इलाक़ों में कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। 

दिशा निर्देश की मुख्य बातें

  • प्रतिबंध- लॉकडाउन के दौरान सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेलकूद, मनोरंजन, धार्मिक, उत्सव, इनसे जुड़े कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। 
  • रात का कर्फ़्यू - रात के कर्फ़्यू के दौरान आवश्यक वस्तुओं और उनसे जुड़ी सेवाओं को छूट दी जानी चाहिए। स्थानीय प्रशासन को रात का कर्फ़्यू लागू करना चाहिए।
  • शादी-विवाह के मौकों पर 50 से ज़्यादा लोगों के एकत्रित होने की अनुमति न हो।
  • अंतिम संस्कार में अधिक से अधिक 20 लोग शामिल हों।
  • शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनमा हॉल, मॉल, रेस्तरां, बार, स्टेडियम, जिम, स्पा, स्वीमिंग पूल व धार्मिक स्थल बंद कर दिए जाएं।
  • सरकारी व निजी क्षेत्र में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी सेवाएं चालू रहें।
  • रेलवे, मेट्रो रेल, सरकारी बस जैसी परिवहन सेवाएं चल सकती हैं, पर आधी क्षमता के साथ।
  • राज्य के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य के यातायात पर रोक नहीं लगाई जाए।
  • तमाम दफ़्तर आधी क्षमता के साथ काम कर सकते हैं।
  • औद्योगिक वैज्ञानिक संस्थाएं व उनसे जुड़ी गतिविधियाँ चालू रखी जा सकती है, पर उनमें सोशल डिस्टैंसिंग का पूरा पालन करना होगा। 

केंद्र सरकार ने यह दिशा निर्देश ऐसे समय जारी किए हैं, जब कर्नाटक ने मंगलवार की रात से कर्फ़्यू लगाने का एलान किया है। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक हफ़्ते से चल रहे लॉकडाउन को एक और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। 

दूसरी ओर यह फ़ैसला ऐसे समय आया है जब कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार की सुबह स्वास्थ्य विभाग से दी गई जानकारी के मुताबिक़, पिछले 24 घंटों में देश कोरोना 3,52,991 नए मामले सामने आए। इसके एक दिन पहले यह संख्या 3.49 लाख थी। यानी, कोरोना संक्रमण की रफ़्तार में कमी नहीं आई है। 

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