कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईडी टीम पर हमले से जुड़ा शाहजहां शेख का केस सीबीआई को दिया
कलकत्ता हाईकोर्ट ने राशन घोटाले के आरोपी शाहजहां शेख से जुड़े एक अहम मामले को जांच मंगलवार को सीबीआई को सौंप दी है। यह मामला छापेमारी करने आये ईडी अधिकारियों पर हमला करने का है। इसमें आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख और उनके लोगों ने छापेमारी के लिए आए ईडी के अधिकारियों पर हमला किया था। हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख की हिरासत भी सीबीआई को देने का निर्देश दिया है।
कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस मामले से जुड़े सभी कागजात तुरंत सीबीआई को सौंप दिए जाएं।
हाईकोर्ट के इस आदेश पर राज्य सरकार के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने तीन दिन के लिए रोक लगाने की मांग की, जिसे खंडपीठ ने अस्वीकार कर दिया है।
टीएमसी नेता शाहजहां शेख राशन घोटाले का आरोपी है। आरोप है कि इस मामले की जांच कर रही ईडी जब उसके आवास पर इस वर्ष 5 जनवरी को छापा मारने पहुंची तब करीब 200 स्थानीय लोगों ने ईडी टीम को घेर लिया था और उनके साथ मारपीट की थी। इसमें ईडी के अधिकारी घायल भी हुए थे।
इस घटना के बाद शाहजहां शेख फरार हो गया था। इस घटना के कुछ दिनों बाद संदेशखाली गांव की महिलाओं ने आरोप लगाया था कि शाहजहां शेख और उसके लोगों ने कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाओं को अंजाम दिया है। शाहजहां शेख और उसके दो सहयोगियों शिबू हाजरा और उत्तम सरदार पर महिलाओं के साथ गैंगरेप करने का आरोप लगा है।
इस मामले की चर्चा देश भर में हुई। भाजपा ने शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने के लिए जगह-जगह धरन-प्रदर्शन किया था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी उसकी गिरफ्तारी नहीं होने पर अपनी नाराजगी प्रकट की थी। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी नहीं होने पर कोलकाता हाईकोर्ट ने दो बार पश्चिम बंगाल पुलिस को जमकर फटकार लगाई थी।
पश्चिम बंगाल पुलिस को शाहजहां शेख 55 दिनों चकमा देकर फरार रहा था। इसके बाद बीते 29 फरवरी को पुलिस ने नॉर्थ 24 परगना के मीनाखान इलाके से उसे गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर था। शाहजहां शेख पर करीब 42 केस दर्ज है।
लॉ से जुड़ी खबरें देने वाली वेबसाइट लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के संदेशखली में राशन-घोटाले के आरोपी शाहजहां शेख के आवास पर छापेमारी करने गए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों पर हमले से संबंधित जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित कर दी है।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने राज्य पुलिस के साथ एक एसआईटी गठित करने के पहले के आदेश को रद्द कर दिया और राज्य सरकार को सभी कागजात तुरंत स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है।