चुनावी राज्य एमपी में मुस्लिमों का घर तोड़ने ढोल बजाता बुलडोजर पहुंचा
महाकाल की सवारी के दौरान भक्तों पर थूकने वालों पर एक्शन, घर तोड़ने पहुंचा बुलडोजर
— TheSootr (@TheSootr) July 19, 2023
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मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ‘मामाजी का बुलडोज़र’ आज बुधवार को नये रंग में दिखा। सोमवार को महाकाल की सवारी पर कथित तौर पर थूकने वाले मुसलिम समाज के आरोपियों (दो नाबालिग हैं) का घर तोड़ने के लिए बुलडोज़र ढोल-ताशों एवं डीजे की धुन के साथ मौके पर पहुंचा और चलाया गया। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव है।
उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के ‘सवारी पथ’ पर ढोल-ताशों और डीजे के साथ बुधवार पूर्वान्ह में आगे बढ़ता बुलडोज़र लोगों के कौतुहल का केन्द्र रहा। ढोल-ताशों एवं डीजे की धुन पर आगे बढ़ते मुख्यमंत्री ‘मामा के बुलडोज़र’ के आगे एवं पीछे बड़ी तादाद में पुलिस बल तथा अमले का चलना भी इस उत्कंठा को जगाता रहा, किसके घर (अतिक्रमण) को तोड़ने के लिए यह आगे बढ़ रहा है। कुछ ही देर में पूरा माज़रा साफ हो गया।
दरअसल बुलडोज़र और टीम उज्जैन के टंकी चौक पहुंची और चिन्हित किए गए अतिक्रमणों को तोड़ने में जुट गई। इलाका मुसलिम बाहुल्य होने की वजह से भारी तादाद में पुलिस बल पूरे समय मौजूद रहा। प्रशासन के अफसर भी कार्रवाई स्थल पर बने रहे। बता दें, सावन के दूसरे सोमवार 18 जुलाई को बाबा महाकाल की पारंपरिक सवारी निकाली गई थी। सवारी शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जब टंकी चौक पहुंची थी, तब यहां एक बहुमंजिला भवन पर युवक व दो नाबालिग खड़े हुए थे। आरोप है रि सवारी के गुजरने के दौरान तीनों ने नीचे खड़े भक्तों पर कथित तौर पर थूका था।
नीचे खड़े कुछ युवकों ने इस करतूत का मोबाइल से कथित वीडियो बना लिया था। इंटरनेट एवं मीडिया में इस वीडियो को वायरल किया गया था। वीडियो वायरल होते ही बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद सहित हिन्दूवादी संगठन ‘एक्शन’ में आ गए थे। मामला गरमाने और वीडियो वायरल होने के बाद उज्जैन पुलिस ने दो नाबालिग युवकों के साथ एक अन्य युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा कायम कर लिया था। तीनों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था। जिला अदालत ने बालिग युवक को जेल भेज दिया था, जबकि बाल न्यायालय ने दोनों नाबालिगों को बाल सम्प्रेषण गृह भेज दिया था।
उज्जैन पुलिस ने सावन लोट नामक शख्स की शिकायत के बाद तीनों आरोपियों खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 1860, 295 ए, 153 ए, 505, 296 के तहत केस दर्ज किया था। हिरासत में लेने के बाद आरोपियों ने अपनी सफाई में कहा था, ‘पानी पीकर कुल्ला करने के दौरान संयोग हुआ। जान-बूझकर थूकने के आरोप सही नहीं है। मामले को अकारण तूल दिया जा रहा है।’
क्षेत्र के थाना प्रभारी राजवीर सिंह ने मीडिया से कहा था, ‘जिस मकान की छत पर खड़े होकर आरोपियोें ने भक्तों एवं सवारी पर कथित तौर पर थूकने का घिनौना कृत्य किया था उस घर का मालिक उज्जैन से बाहर रहता है। युवक पड़ोस में रहते हैं। वे छत पर कूदकर आ गये थे। आरोपी समीप में ही रहते हैं। तीनों आरोपितों के मकानों के कागजात खंगाले जा रहे हैं।’