बजट 2024ः आयकर बदलाव से आपको पुराने में फायदा या नए में, जानिए
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को नई व्यवस्था के तहत नई टैक्स प्रणाली का प्रस्ताव रखा है। यदि इसे लागू किया जाता है, तो यह मध्यम आय वाले लोगों को राहत देने का वादा करती है, ऐसा वित्त मंत्री ने कहा है। जाहिर है कि वित्त मंत्री की आयकर के संबंध में की गई घोषणाएं लागू होने वाली हैं।
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए, सीतारमण ने कहा कि नई व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपये तक की आय को आयकर से छूट मिलती रहेगी। प्रस्ताव के मुताबिक, 3-7 लाख रुपये की आय पर 5 फीसदी, 7-10 लाख रुपये की आय पर 10 फीसदी और 10-12 लाख रुपये की आय पर 15 फीसदी टैक्स लगाया जाएगा। हालांकि, 12-15 लाख रुपये के बीच की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगता रहेगा।
नई आयकर व्यवस्था के तहत नए टैक्स स्लैब 1 अप्रैल, 2024 (असेसमेंट वर्ष 2025-26) से प्रभावी होंगे।
प्रस्तावित आयकर ढांचा
- ₹3,00,000 तक आय: शून्य
- ₹3,00,001 - ₹7,00,000: ₹3,00,000 से अधिक की राशि का 5%
- ₹7,00,001 - ₹10,00,000: ₹20,000 + ₹7,00,000 से अधिक की राशि का 10%
- ₹10,00,001 - ₹12,00,000: ₹50,000 + ₹10,00,000 से अधिक की राशि का 15%
- ₹12,00,001 - ₹15,00,000: ₹80,000 + ₹12,00,000 से अधिक की राशि का 20%
- ₹15,00,000 से ऊपर: ₹1,40,000 + ₹15,00,000 से अधिक की राशि का 30%
मौजूदा टैक्स ढांचा:
- ₹3,00,000 तक आय: शून्य
- ₹3,00,001 - ₹6,00,000: ₹3,00,000 से अधिक की राशि का 5%
- ₹6,00,001 - ₹9,00,000: ₹15,000 + ₹6,00,000 से अधिक की राशि का 10%
- ₹9,00,001 - ₹12,00,000: ₹45,000 + ₹9,00,000 से अधिक की राशि का 15%
- ₹12,00,001 - ₹15,00,000: ₹90,000 + ₹12,00,000 से अधिक की राशि का 20%
- ₹15,00,000 से ऊपर: ₹1,50,000 + ₹15,00,000 से अधिक की राशि का 30%
प्रस्तावित टैक्स आय स्लैब को बढ़ाता है। खासतौर पर 5% स्लैब जो मौजूदा आयकर ढांचे में ₹6 लाख की तुलना में ₹7 लाख तक बढ़ गया है। यह विस्तार ₹7 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों को ज्यादा महत्वपूर्ण टैक्स राहत प्रदान करता है। हालाँकि, यदि कुल आय ₹7,00,000 से अधिक नहीं है, तो उनके लिए नई व्यवस्था के तहत 25,000 रुपये तक की कर छूट पहले से ही लागू है। इस टैक्स स्लैब में मध्यम वर्ग के जो लोग जॉब करते हैं, उनकी सैलरी आती है।
₹10,00,001 और ₹15,00,000 के बीच कमाई करने वाले भी काफी हैं। उन्हें भी प्रस्तावित टैक्स सिस्टम के मद्देनजर थोड़ा कम टैक्स लगेगा। उदाहरण के लिए, ₹12,00,000 सालाना कमाने वाले व्यक्ति को प्रस्तावित व्यवस्था के तहत ₹50,000 + ₹10,00,000 से अधिक की राशि का 15% यानी ₹80,000 का भुगतान टैक्स के रूप में करना होगा।
12 लाख रुपये से अधिक की टैक्स योग्य आय वाले सभी करदाताओं को 10,000 रुपये की बचत होगी। स्टैंडर्ड कटौती में वृद्धि के कारण उनकी बचत शीर्ष टैक्स दायरे में आने वाले लोगों की तुलना में कम होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उच्च मानक कटौती के कारण बचत की गणना लागू आयकर दर के आधार पर की जाती है, जो विभिन्न आय समूहों के लिए अलग-अलग होगी।