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सीबीआई के समन पर 26 फरवरी को पेश नहीं होंगी बीआरएस नेता के कविता

सीबीआई के समन पर 26 फरवरी को पेश नहीं होंगी बीआरएस नेता के कविता

भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता फिर से समन को दरकिनार करने का फ़ैसला लिया। जानिए, किस मामले में उनको पेश होने के लिए कहा गया है और कितनी बार उन्होंने समन को नज़रअंदाज किया।

भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस की नेता के कविता सोमवार को सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो के सामने पेश नहीं होंगी। उन्हें कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए समन दिया गया है। यह दूसरी बार है जब वह केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश नहीं हो रही हैं। कविता ने सबीआई को पत्र लिखकर कई ज़रूरी सार्वजनिक व्यस्तताओं और सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक याचिका का हवाला दिया है।

तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से केंद्रीय एजेंसी ने आखिरी बार दिसंबर 2022 में पूछताछ की थी। पिछले साल मार्च में उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ से राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। शीर्ष अदालत ने मामले पर रोक लगा दी है और उन्हें किसी फैसले तक पहुंचने तक पूछताछ से छूट दे दी है।

इस दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले की पड़ताल ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय भी कर रहा है। ईडी ने आरोप लगाया है कि मामले के एक आरोपी विजय नायर को साउथ ग्रुप (सरथ रेड्डी, कविता और मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी द्वारा नियंत्रित) नामक समूह के नेताओं की ओर से कम से कम 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी। आरोप लगाया गया कि आप नेता के लिए आरोपी ने रिश्वत ली थी। इस मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है।

यह आरोप लगाया गया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए दिल्ली सरकार की 2021-22 की शराब नीति में गुटबंदी हुई और कुछ डीलरों का पक्ष लिया गया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। 

बाद में नीति को रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। सीबीआई ने इस मामले की जाँच शुरू की और कई लोगों से पूछताछ के बाद गिरफ्तारियाँ भी कीं। इसके बाद ही ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया।

इसी आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सातवाँ समन जारी किया है। केजरीवाल छह समन पर ईडी के सामने पेश नहीं हो पाए हैं।

केजरीवाल और उनकी पार्टी ने कहा है कि ये समन उन्हें गिरफ्तार करने के लिए अवैध प्रयास हैं। उन्होंने दावा किया कि समन का उद्देश्य उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकना है।

केजरीवाल को पहली बार अक्टूबर 2023 में ईडी ने 2 नवंबर को पूछताछ के लिए पेश होने के लिए बुलाया था। इसके बाद 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी, 18 जनवरी और 2 फरवरी को पेश होने के लिए समन दिया गया था। लेकिन वह अलग-अलग कारण बताते हुए ईडी के सामने पेश नहीं हुए।

 - Satya Hindi

इस मामले में आप के तीन वरिष्ठ नेताओं- पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और आप संचार प्रभारी विजय नायर को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।

मनीष सिसोदिया को पिछले साल फरवरी में और संजय सिंह को अक्टूबर में उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था जिस दिन उनसे पूछताछ की गई थी। आप ने पहले आरोप लगाया था कि ईडी अब केजरीवाल को भी इसी तरह से गिरफ्तार करना चाहती है।

इस बीच कुछ दिन पहले ही सीबीआई ने के कविता को सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत समन भेजा है, जिसका उल्लंघन करने पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन के कविता ने अपने पत्र में कहा कि इस धारा के तहत समन क्यों भेजे गए, इसका कोई तर्क, कारण या आधार नहीं है।

पत्र में कहा गया है, 'चूंकि किसी भी आरोप में मेरी कोई भूमिका नहीं है, इसलिए सीबीआई को अब इस मामले में मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मामला पूरी तरह से अदालत के समक्ष विचाराधीन है।'

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