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भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त

भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त

18वीं लोकसभा अपने नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ 24 जून से 3 जुलाई तक अपना पहला सत्र आयोजित करेगी। इस दौरान सदन के नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। 

सात बार लोकसभा सदस्य रहे भर्तृहरि महताब को गुरुवार को निचले सदन का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत यह नियुक्ति की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी घोषणा की। प्रोटेम स्पीकर आम चुनावों के बाद संसद के निचले सदन की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं। इसके अलावा, अगर सदन नवगठित है तो वह उस बैठक की भी अध्यक्षता करते हैं जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है।

भर्तृहरि महताब लोकसभा चुनाव से पहले बीजेडी से भाजपा में शामिल हुए। उनको प्रोटेम स्पीकर पद के लिए चुने जाने का फ़ैसला ओडिशा में भाजपा के मजबूत चुनावी प्रदर्शन के बाद आया है।

18वीं लोकसभा अपने नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ 24 जून से 3 जुलाई तक अपना पहला सत्र आयोजित करेगी। इस दौरान सदन के नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। तब तक कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रो-टेम स्पीकर का चयन किया जाता है। और महताब को इसी पद के लिए नियुक्त किया गया है।

ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री हरेकृष्ण महताब के बेटे भर्तृहरि महताब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजेडी से जुड़े थे। 66 वर्षीय नेता ने हाल के महीनों में पार्टी के भीतर कम गतिविधि का हवाला देते हुए मार्च में पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। कुछ दिनों बाद महताब भाजपा में शामिल हो गए। अनुभवी राजनीतिक नेता 1998 से कटक लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हुए सात बार सांसद रहे हैं। 

इस बार के चुनाव में भाजपा ने ओडिशा में नवीन पटनायक की 24 साल पुरानी पकड़ को खत्म करते हुए जीत हासिल की। ​​भाजपा ने 78 सीटें जीतीं, जो बहुमत के आंकड़े से चार अधिक हैं और राज्य में सरकार बनाई। बीजेडी ने 51 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस ने 14 और सीपीआई (एम) ने एक सीट जीती। भाजपा ने 21 लोकसभा सीटों में से 20 पर भी जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस ने एक सीट पर जीत दर्ज की। 

बता दें कि संविधान में प्रोटेम स्पीकर के पद का उल्लेख नहीं है। हालाँकि, संसदीय कार्य मंत्रालय के कामकाज पर आधिकारिक पुस्तिका में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है। पुस्तिका में कहा गया है कि जब नई लोकसभा के गठन से पहले अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है तो अध्यक्ष के कर्तव्यों का निर्वहन सदन के एक सदस्य द्वारा किया जाता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर के रूप में इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया जाता है।

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