चिदंबरम के मामले में गोगोई करेंगे सुनवाई, ईडी ने जारी किया 'लुकआउट नोटिस'
पूर्व वित्त और गृह मंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से फ़िलहाल कोई राहत नहीं मिली है। तीन जजों के पीठ ने कहा है कि अंतरिम राहत से जुड़ी याचिका मुख्य न्यायाधीश के सामने रखी जाए। अब मुख्य न्यायाधीश गोगोई रंजन गोगोई लंच के बाद इस याचिका पर सुनवाई करेंगे।
चिंदबरम के वकील कपिल सिब्बल ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के पास तुरन्त सुनवाई की अपील की थी। रजिस्ट्रार ने उनसे कहा था कि वह बुधवार को सुप्रीम कोर्ट मे इससे जुड़ी याचिका दायर कर सकते हैं। सिब्बल ने जस्टिस एन. वी. रमणा की अगुआई में बनी बेंच के सामने याचिका दायर की। बेंच ने अंतरिम राहत से जुड़ी इस याचिका को मुख्य न्यायाधीश गोगोई के पास भेज दिया है।
'लुक आउट नोटिस'
प्रवर्तन निदेशालय यानी एनफ़ोर्समेंट डाइरेक्टरेट (ईडी) ने चिदंबरम के ख़िलाफ़ 'लुक आउट नोटिस' जारी कर दिया है। वह पहले से ही उनकी तलाश में जुटी हुई है।चिदंबरम पर गिरफ़्तारी की तलवार लटक रही है और प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई उनकी तलाश में हैं। उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से आईएनएक्स मीडिया केस में राहत नहीं मिली थी और उसके बाद से ही चिदंबरम का कुछ पता नहीं है। आईएनएक्स मीडिया मामले में मंगलवार शाम को सीबीआई की एक टीम उनके घर पर पहुँची थी लेकिन कांग्रेस नेता वहाँ नहीं मिले थे। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।