हिमंता बिस्वा सरमा के विवादित मुस्लिम विरोधी बयानों और फैसलों में कितना सच?
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के हालिया कार्यों और बयानों की मुस्लिम समुदाय, विशेषकर बंगाली मूल के लोगों को निशाना बनाने के लिए व्यापक आलोचना हुई है। उनकी नीतियों को असम की सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देने के उपायों के रूप में तैयार करने के उनके प्रयासों के बावजूद, इन्हें असम में मुसलमानों के अधिकारों और सम्मान पर प्रत्यक्ष हमलों के रूप में देखा जा रहा है।
असम सरकार ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम, 1935 को निरस्त कर दिया है। कानूनी सुधार की आड़ में मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने का एक और स्पष्ट उदाहरण है। इस कानून को निरस्त करके, सरमा प्रशासन प्रभावी रूप से मुसलमानों से उनके विवाह की कानूनी मान्यता के अधिकारों को छीन रहा है, जो उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान पर सीधा हमला है। बाल विवाह पर चिंताओं का हवाला देते हुए सरमा का औचित्य इस तथ्य को नजरअंदाज करता है कि यह कानून स्वैच्छिक पंजीकरण की अनुमति देता है, और इसके निरस्त होने से राज्य भर में मुस्लिम परिवारों के लिए कानूनी जटिलताएं पैदा होंगी। हालांकि इस्लाम में बाल विवाह की प्रथा नहीं है और इसके लिए लड़की-लड़के का बालिग होना अनिवार्य शर्त है। लेकिन हिमंता बिस्वा सरमा चंद उदाहरणों की आड़ में इस कानून को लाए। राजस्थान में कानून होने के बावजूद आज तक बाल विवाह और सती जैसी कुरीतियां नहीं रुक पाईं, असम में इस कानून से सरमा बाल विवाह रोकने चले हैं।
असम सरकार का प्रस्तावित कानून के तहत मुस्लिम जोड़े को शादी से पहले या बाद में विवाह और तलाक के लिए रजिस्ट्रार को नोटिस देना होगा ताकि आपत्तियों को सुनने की गुंजाइश प्रदान की जा सके। इन शर्तों को निर्धारित करने के अलावा जिनके आधार पर विवाह नोटिस और पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी, यह विवाह के लिए एक कानूनी उम्र को अनिवार्य बनाता है। यदि दुल्हन की आयु 18 वर्ष से कम और दूल्हे की आयु 21 वर्ष से कम है तो विवाह के रजिस्ट्रेशन की अनुमति नहीं है। लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जितने भी हिन्दुओं के मुस्लिम दोस्त या परिचित हैं, उनके यहां हुए विवाह के बारे में वे लोग बताएं और सूची जारी करें कि क्या उस शादी में लड़के-लड़की की उम्र 18 और 21 से कम थी।
असम की मियां मुस्लिम समस्याः असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने हाल ही में बयान दिया था कि राज्य में मियां (मुस्लिमों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द) लोगों की आबादी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो असम पर कब्जा कर लेंगे। एक गैंगरेप की घटना के बाद सिलसिलेवार तनाव बढ़ने के बाद, असम के सीएम ने कहा कि राज्य में बंगाली भाषी मुसलमानों का कब्ज़ा हो जाएगा। लेकिन वह गैंगरेप की घटना के बाद इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? क्या दूसरे राज्यों में गैंगरेप की घटनाएं नहीं हो रही हैं। गैंगरेप में अगर आरोपी मुसलमान है तो उससे उस राज्य में आबादी का खतरा किस तरह से हो जाता है, यह सवाल हिमंता से कोई नहीं कर रहा है।
मुस्लिमों की आबादी असम में बढ़ने को लेकर मुख्यमंत्री का गैंगरेप के बाद पहला बयान नहीं था। इससे पहले उन्होंने इससे भी ठोस बयान दिया था। 17 जुलाई को उन्होंने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों की समस्या उठाते हुए कहा था कि “…बदलती आबादी मेरे लिए एक बड़ा मुद्दा है। असम में आज मुस्लिम आबादी 40 फीसदी तक पहुंच गई है। 1951 में यह 12% थी। हमने कई जिले खो दिए हैं। मेरे लिए यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। यह मेरे लिए जीवन और मृत्यु का मामला है।”
#WATCH | Ranchi | Assam CM & BJP leader Himanta Biswa Sarma says, "...Changing demography is a big issue for me. In Assam, Muslim population has reached 40% today. In 1951, it was 12%. We have lost many districts. This is not a political issue for me. It is a matter of life and… pic.twitter.com/N11lpEGUfg
— ANI (@ANI) July 17, 2024
सरमा ने झूठ बोला, तथ्य कुछ और हैं
2011 की भारत सरकार ती जनगणना के अनुसार असम में मुस्लिम आबादी 34.2% थी। लेकिन सरमा ने इसे 40% बताया है। इसी तरह 1951 में असम में मुसलमानों की आबादी सरमा ने 12% बताई, जो झूठ है। असम में 1951 में मुस्लिम आबादी 24% थी। स्क्रॉल की एक रिपोर्ट बताती है- असम में मुस्लिम आबादी 1951 में 24.68%, 1991 में 28.43% और 2011 में 34.22% थी। 2011 में प्रकाशित जनसंख्या जनगणना 2011 में असम की आबादी की पुष्टि करती है, जिसमें कुल 3.12 करोड़ में से 1.07 करोड़ मुस्लिम थे। देश की आजादी के बाद राज्य में हुए दंगों के बाद, जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान ने शरणार्थियों को 31 दिसंबर 1951 तक लौटने की अनुमति दी थी। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, 1951 में असम में मुसलमानों का अनुपात 24.7% था। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में भी इस डेटा की पुष्टि की गई है, जिसमें मुसलमानों की आबादी 1951 में 24.7% और 2001 में 30.9% थी। इंडिया टुडे ने 2011 में इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी लगभग 35% होने का अनुमान लगाया था। 2011 के बाद, कोई जनगणना केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने नहीं कराई है।
जुमे की 2 घंटे की छुट्टीः असम राज्य विधानसभा ने 1937 से चली आ रही जुमे की नमाज पर 2 घंटे के अवकाश को खत्म करने का निर्णय लिया। हालांकि इस फैसले में असम के मुस्लिम विधायकों की सहमति भी शामिल है लेकिन मुख्यमंत्री सरमा ने यह प्रस्ताव महज मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए पेश किया और मुस्लिम विधायकों द्वारा पास किए जाने पर खुद ही वाहवाही लूटी। जुमे की नमाज के लिए छुट्टी की परंपरा कहीं नहीं है। लेकिन सरमा के नेतृत्व में इसे जिस तरह प्रचारित किया गया वो किसी समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर उनके विचार के बारे में गंभीर चिंता पैदा करता है। जुमे की नमाज व्यक्तिगत आस्था का विषय है। लेकिन क्या यह नियम देश की संसद या किसी विधानसभा में है कि कोई मुस्लिम सांसद या विधायक जुमे वाले दिन सदन छोड़कर जुमे की नमाज पढ़ने नहीं जा सकता। यह नियम कहीं नहीं है। लेकिन मुस्लिम सांसद या विधायक सदन से उठकर जुमे की नमाज पढ़ने जाते हैं। सरमा ने जो किया वो सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करने और वाहवाही के लिए किया। क्या किसी विधायक या सांसद ने आज तक मांग की है कि जुमे पर छुट्टी घोषित की जाए।
बंगाली मूल के "मियां" मुसलमानों के बारे में सरमा की अपमानजनक टिप्पणी एक गहरे पूर्वाग्रह को दर्शाती है जिसका लोकतांत्रिक और भारत के धर्मनिरपेक्ष समाज और संविधान में कोई स्थान नहीं है। उनके आरोपों के विपरीत, बंगाली मूल के मुसलमान असम के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक ताने-बाने का अभिन्न अंग रहे हैं। उन्होंने राज्य के कृषि क्षेत्र, सांस्कृतिक विविधता और सांप्रदायिक सद्भाव में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्हें सांप्रदायिक और कट्टरपंथी के रूप में लेबल करना न केवल निराधार है, बल्कि खतरनाक भी है, क्योंकि यह कट्टरपन को कायम रखेगा और विभाजन को बढ़ावा देगा। इस समुदाय को अलग-थलग करने के बजाय, असम की समृद्ध विरासत में उनके योगदान को शामिल करने और पहचानने के प्रयास होने चाहिए।
भाजपा की बुलडोजर नीतिः तमाम भाजपा शासित राज्यों की तरह असम में भी हिमंता बिस्वा सरमा ने बुलडोजर नीति को बढ़ावा दिया है। कोई भी अदालत इसे रोक नहीं पा रही है। सरमा की सरकार के तहत चलाए गए अभियानों ने मुस्लिम समुदायों, विशेषकर बंगाली मूल के लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इन कार्रवाइयों को अक्सर अत्यधिक पुलिस बल के साथ अंजाम दिया जाता है, जिससे जान-माल का नुकसान हुआ है और पहले से ही कमजोर आबादी और हाशिए पर चली गई है। मान्यता प्राप्त मुस्लिम मदरसों पर बुलडोजर चलाना सामान्य शिक्षा के साथ-साथ दीनी तालीम के लिए असम में मुसलमानों की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मिटाने की दिशा में एक और कदम है। अपनी मातृभाषा में शिक्षा और धार्मिक अध्ययन मौलिक अधिकार हैं जिनकी रक्षा की जानी चाहिए। इतिहास, भूगोल, गणित को उर्दू या अरबी में पढ़ना क्या अपराध है।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की नीतियों और बयानबाजी ने असम में मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने में निश्चित रूप से योगदान दिया है। उनके कार्य, जिन्हें असमिया संस्कृति की रक्षा के प्रयासों के रूप में जाना जाता है, अक्सर मुस्लिम समुदाय को किनारे करने के एजेंडे से प्रेरित लगते हैं।
यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि असम की ताकत इसकी विविधता में छिपी हुई है, और इसके मुस्लिम नागरिकों का योगदान राज्य के सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्य में अमूल्य है। मुसलमानों को अलग-थलग करने के बजाय, असम में सभी समुदायों के बीच समावेशी और पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाने चाहिए। राज्य तभी प्रगति कर सकता है जब उसके सभी नागरिकों को, उनकी धार्मिक या जातीय पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, सम्मान के साथ व्यवहार किया जाएगा और समान अवसर दिए जाएंगे।