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फिर से हिरासत में आर्यन ख़ान, अंतरराष्ट्रीय एंगल से जांच करेगी एनसीबी

फिर से हिरासत में आर्यन ख़ान, अंतरराष्ट्रीय एंगल से जांच करेगी एनसीबी

आर्यन ख़ान को एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया है। क्या अब आर्यन ख़ान की मुश्किलों में इजाफा होगा?

कॉर्डेलिया क्रूज पर रेव पार्टी में गिरफ़्तार किए गए फ़िल्म अभिनेता शाहरूख ख़ान के बेटे आर्यन ख़ान को एक दिन की हिरासत खत्म होने के बाद सोमवार को फिर से कोर्ट में पेश किया गया। जहां से आर्यन को 7 अक्टूबर तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की हिरासत में भेज दिया गया। 

एनसीबी ने कोर्ट के सामने दलील दी कि आर्यन ख़ान की वाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है कि वह विदेशी ड्रग्स पैडलर के भी संपर्क में था। एनसीबी ने कोर्ट को बताया कि अमेरिका के दक्षिण कैलिफ़ोर्निया स्थित एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान भी आर्यन ने ड्रग्स का सेवन किया था। इसलिए इस मामले की जांच अंतरराष्ट्रीय एंगल से भी किये जाने की जरूरत है। 

आखिर में अदालत ने आर्यन ख़ान और अन्य 7 अभियुक्तों को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया। 

इससे पहले आर्यन ख़ान सहित 8 अभियुक्तों को एनसीबी की टीम ने सोमवार को करीब 3 बजे किला कोर्ट में पेश किया। एनसीबी की टीम इस मामले में कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती है। यही कारण है कि एनसीबी ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह को इस केस की सुनवाई के लिए बुलाया था। 

वाट्सएप चैट का जिक्र

अनिल सिंह ने सबसे ज्यादा निशाना आर्यन ख़ान पर लगाया। एनसीबी के हाथ आर्यन ख़ान की वाट्सएप चैट भी लगी है जिसमें आर्यन ख़ान के ड्रग्स पैडलर से संबंध सामने आए हैं। सिंह ने अदालत को बताया कि आर्यन ख़ान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा एक गैंग की तरह काम कर रहे थे। 

 - Satya Hindi

आर्यन के अलावा अरबाज़ और मुनमुन के फोन से कुछ ऐसी भी तसवीरें और चैट्स मिली हैं जो इस ड्रग्‍स रैकेट के अंतरराष्ट्रीय बाजार से जुड़ा होने की ओर इशारा करती हैं। एनसीबी की तरफ से जिरह कर रहे अनिल सिंह ने कहा कि इस ड्रग्स रैकेट की गहराई में जाने के लिए इन अभियुक्तों से और कड़ाई से पूछताछ करने की जरूरत है। इसके अलावा अभियुक्तों से आमने-सामने बैठाकर भी पूछताछ की जाएगी। 

कैश ट्रांजेक्शन की दलील

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कोर्ट को बताया कि आर्यन ख़ान की वाट्सएप चैट से पता लगा है कि उसने ड्रग्स के लिए कैश ट्रांजेक्शन भी किये थे। सिंह ने साथ ही कोर्ट को ये भी बताया कि आर्यन ख़ान वाट्सएप पर ड्रग्स पैडलर के साथ ड्रग्स की बातें कोड वर्ड में किया करता था। 

अनिल सिंह ने कोर्ट को बताया कि आर्यन ख़ान और दूसरे अभियुक्त एक गिरोह की तरह काम कर रहे थे। अभियुक्तों के पास पैसा कहां से आता था यह भी जांच का विषय है।

एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे ने कहा कि जब एनसीबी ने समंदर के भीतर क्रूज पर छापेमारी की थी तो उस समय आयोजकों से संपर्क नहीं हो पाया था, लेकिन अब आयोजकों से एनसीबी के अधिकारियों का संपर्क हो चुका है। इसलिए अब ड्रग्स रैकेट मामले में आयोजकों से भी पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार आर्यन ख़ान और दूसरे अन्य अभियुक्तों की गतिविधि के बारे में उन्हें जानकारी थी या नहीं। 

इसके अलावा आयोजकों के साथ अभियुक्तों को बैठाकर भी पूछताछ की जाएगी ताकि यह पता लग सके कि अभियुक्तों ने क्रूज़ पार्टी को ड्रग्स की पार्टी कैसे बना दिया। 

समीर वानखेडे ने कोर्ट को बताया कि इस ड्रग्स रैकेट मामले में नौवें अभियुक्त की भी गिरफ़्तारी हो गई है। क्रूज़ से कुछ ड्रग्स भी बरामद हुई है। जिन लोगों से ड्रग्स बरामद हुई है उन्हें भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। 

आर्यन के वकील की दलील 

आर्यन ख़ान के वकील सतीश मानेशिंदे ने अदालत में दलील देते हुए कहा कि उनके मुवक्किल के पास से एनसीबी को ना तो ड्रग्स मिली है और ना ही इस बात के कोई सबूत मिले हैं कि आर्यन ख़ान ने ड्रग्स का सेवन किया है। 

शिंदे ने अदालत को बताया कि आर्यन ख़ान को आयोजकों ने मेहमान के तौर पर बुलाया था। शिंदे ने कहा कि आर्यन के पास ना तो वैलिड टिकट था और ना ही बोर्डिंग पास। इसके अलावा एनसीबी यह भी साबित नहीं कर पाई है कि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स मिला है। ऐसे में आर्यन की हिरासत को जायज नहीं ठहराया जा सकता।

शिंदे ने अदालत में इससे पहले के कई आदेशों का हवाला दिया। शिंदे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला कहता है कि किसी भी अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए वाट्सएप चैट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ड्रग्स के गैर-जमानती मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। 

शिंदे ने कहा कि किसी अभियुक्त को इसलिए दोषी नहीं माना जा सकता कि वाट्सएप चैट का इस्तेमाल करते हुए उसने कुछ बातों को कुबूला हो।

शिंदे ने अदालत के सामने यह भी कहा कि एनसीबी ने आर्यन ख़ान पर जितनी भी धाराएं लगाई हैं, वे सब जमानती धाराएं हैं। ऐसे में आर्यन ख़ान की हिरासत की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि एनसीबी के पास इस बात के कोई सबूत नहीं हैं कि आर्यन ख़ान ने ड्रग्स खरीदी या बेची है। ऐसे में उनपर एनडीपीएस की धाराओं में केस नहीं चलाया जा सकता।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आर्यन ख़ान और सात अन्य अभियुक्तों को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया। एनसीबी के सूत्रों का कहना है कि इस ड्रग्स रैकेट मामले में कुछ और लोगों की गिरफ़्तारी हो सकती है।

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