क्रूज़ ड्रग्स केस: आर्यन को राहत, हर शुक्रवार को नहीं आना होगा NCB दफ़्तर
फ़िल्म अभिनेता शाहरूख़ ख़ान के बेटे आर्यन ख़ान को बुधवार को बड़ी राहत मिली है। उन्हें क्रूज़ ड्रग्स मामले में अब हर शुक्रवार को एनसीबी के दफ़्तर नहीं आना होगा। आर्यन को यह राहत बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली है।
आर्यन को जमानत देते वक़्त यह शर्त लगाई गई थी कि उन्हें हर शुक्रवार को एनसीबी के दफ़्तर में पेश होना होगा। वह कई बार वहां गए भी थे। हालांकि अदालत ने कहा है कि जब भी जब भी इस मामले की जांच कर रही टीम बुलाएगी, आर्यन को दिल्ली जाकर उसके सामने पेश होना होगा।
आर्यन को 28 अक्टूबर को जमानत मिली थी। उन्हें मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत दे दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तीन दिन की सुनवाई के बाद अपना फ़ैसला सुनाया था।
आर्यन 3 हफ़्ते से ज़्यादा समय जेल में रहे। इस दौरान दो बार उनकी ज़मानत याचिका खारिज की गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि आर्यन ख़ान, अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा के बीच साज़िश दिखाने वाले कोई भी सबूत नहीं हैं। एनसीबी द्वारा कॉर्डेलिया क्रूज पर छापेमारी के बाद इन लोगों को 2 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था।
इस मामले में शाहरूख़ ख़ान को पश्चिम बंगाल की मुख्यंत्री ममता बनर्जी का भी साथ मिला था। ममता ने कहा था कि शाहरूख ख़ान को निशाना बनाया गया।
महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने क्रूज़ ड्रग्स मामले को पूरी तरह फर्जी बताया था और इसे लेकर कई खुलासे किए थे।