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क्रूज ड्रग्स केस: आर्यन ख़ान की जमानत पर सुनवाई आज

क्रूज ड्रग्स केस: आर्यन ख़ान की जमानत पर सुनवाई आज

आर्यन ख़ान को क्या शुक्रवार को जमानत मिल पाएगी। एनसीपी की ओर से किए गए खुलासों के बाद यह मामला और चर्चित हो गया है। 

कॉर्डेलिया क्रूज पर रेव पार्टी में गिरफ़्तार किए गए फ़िल्म अभिनेता शाहरूख ख़ान के बेटे आर्यन ख़ान की ज़मानत याचिका पर शुक्रवार सुबह सुनवाई होगी। इससे पहले आर्यन ख़ान व 7 अन्य अभियुक्तों को मुंबई की एक अदालत ने गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 

मामले की सुनवाई के दौरान गुरुवार को जज ने कहा कि जांच बेहद अहम है और इसे जारी रखा जाना चाहिए। जज ने कहा कि अब इस मामले में न्यायिक हिरासत की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनसीबी को पहले ही काफ़ी समय दिया जा चुका है। जबकि एनसीबी ने 11 अक्टूबर तक की न्यायिक हिरासत मांगी थी। इसके बाद आर्यन के वकील ने जमानत याचिका को अदालत के सामने रखा। एनसीबी ने अदालत में आर्यन ख़ान को जमानत दिए जाने का विरोध किया। अब इस पर शुक्रवार सुबह 11 बजे सुनवाई होगी। आर्यन को बीते सोमवार को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया था। 

एनसीबी के दफ़्तर में रहना होगा

लेकिन आर्यन को गुरुवार रात को एनसीबी के दफ़्तर में ही रहना पड़ा क्योंकि गुरुवार को जेल में ट्रांसफर के लिए तय वक़्त ख़त्म हो चुका था और उनका कोरोना का टेस्ट भी नहीं कराया गया था। आर्यन को उनके परिवार वालों से मिलने की इजाजत भी अदालत ने दे दी है। इसी तरह का आदेश बाक़ी अभियुक्तों के लिए भी दिया गया है। 

एनसीबी ने पिछली सुनवाई के दौरान अदालत के सामने दलील दी थी कि आर्यन ख़ान की वाट्सएप चैट से खुलासा हुआ है कि वह विदेशी ड्रग्स पैडलर के भी संपर्क में था। एनसीबी ने कोर्ट को बताया था कि अमेरिका के दक्षिण कैलिफ़ोर्निया स्थित एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान भी आर्यन ने ड्रग्स का सेवन किया था। इसलिए इस मामले की जांच अंतरराष्ट्रीय एंगल से भी किये जाने की ज़रूरत है। 

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आर्यन को पिछले शनिवार को गिरफ़्तार किया गया था। अभी तक इस मामले में 16 लोगों को गिरफ़्तार किया जा चुका है। 

एनसीबी के हाथ आर्यन ख़ान की वाट्सएप चैट भी लगी है जिसमें आर्यन ख़ान के ड्रग्स पैडलर से संबंध सामने आए हैं। एनसीबी ने अदालत को बताया था कि आर्यन ख़ान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा एक गैंग की तरह काम कर रहे थे। 

आर्यन से नहीं मिली ड्रग्स

आर्यन ख़ान के वकील सतीश मानेशिंदे ने पिछली सुनवाई के दौरान अदालत में दलील दी थी कि एनसीबी को उनके मुवक्किल के पास से ना तो ड्रग्स मिली है और ना ही इस बात के कोई सबूत मिले हैं कि आर्यन ख़ान ने ड्रग्स का सेवन किया है। 

शिंदे ने अदालत को बताया कि आर्यन ख़ान को आयोजकों ने मेहमान के तौर पर बुलाया था। शिंदे ने कहा कि आर्यन के पास ना तो वैलिड टिकट था और ना ही बोर्डिंग पास। इसके अलावा एनसीबी यह भी साबित नहीं कर पाई है कि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स मिली है। ऐसे में आर्यन की हिरासत को जायज नहीं ठहराया जा सकता।

एनसीपी के दावों से सनसनी

महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि आर्यन ख़ान और अरबाज़ मर्चेंट को गिरफ़्तारी के बाद एनसीबी दफ़्तर ले जाते वक्त जिन लोगों की तसवीर वायरल हुई थी, वे बीजेपी के कार्यकर्ता केपी गोसावी और मनीष भानुशाली हैं। 

नवाब मलिक ने मांग की है कि एनसीबी को खुलासा करना चाहिए कि गोसावी और भानुशाली से इस एजेंसी के क्या संबंध हैं। 

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मलिक ने एक वीडियो जारी कर पूछा है, “केपी गोसावी और मनीष भानुशाली का उसी रात एनसीबी दफ़्तर में प्रवेश करने का यह वीडियो है जिस रात क्रूज जहाज पर छापा मारा गया था।”

इसके अलावा एक अन्य ट्वीट में मलिक ने एनसीबी के बयानों में अनियमितता की ओर इशारा कर एजेंसी के मंसूबों पर सवाल उठाया है। उन्होंने ट्वीट कर पूछा है, “यह समीर वानखेड़े का बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि आठ से 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है...जबकि आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें यक़ीन क्यों नहीं था? क्या उनका इरादा दो और लोगों को फंसाने का था?”

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