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आप प्रमुख केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया, जानिए वह क्या बोले

आप प्रमुख केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया, जानिए वह क्या बोले

दिल्ली आबकारी नीति मामले में 21 मई को गिरफ्तार किए गए केजरीवाल ने रविवार शाम को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार 2 जून की शाम तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया। तिहाड़ के लिए केजरीवाल दोपहर 3 बजे माता-पिता आशीर्वाद लेने के बाद घर से निकले। पहले वह महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट गए, फिर हनुमान मंदिर और फिर पार्टी मुख्यालय गए। आखिरी पड़ाव जेल था, जिसे उन्होंने 21 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद छोड़ दिया था। 

रविवार आम आदमी पार्टी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अंतरिम जमानत फलदायी रही। उन्होंने इसे "अविस्मरणीय" अनुभव बताते हुए कहा, "मैंने 21 दिनों में से एक मिनट भी बर्बाद नहीं किया। मैंने सभी पार्टियों के लिए प्रचार किया। मैंने देश को बचाने के लिए प्रचार किया। देश महत्वपूर्ण है, आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर है।"

तिहाड़ में सरेंडर करने के दौरान केजरीवाल के साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और दिल्ली की मंत्री आतिशी, कैलाश गहलोत और सौरभ भारद्वाज, राज्यसभा सांसद संजय सिंह और संदीप पाठक, और आप नेता दुर्गेश पाठक, राखी बिड़ला और रीना गुप्ता सहित काफी नेता मौजूद थे।

अरविंद केजरीवाल आज यानी रविवार को दोपहर बाद तिहाड़ जेल में सरेंडर कर देंगे। दिल्ली की एक अदालत द्वारा अपनी जमानत याचिका को 5 जून तक टाले जाने के बाद वह इसकी तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल को जमानत दी गई थी। वह क़रीब तीन हफ़्ते बाहर रहे।

सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून के मतदान के बाद 2 जून को सरेंडर करने को कहा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सुप्रीम कोर्ट को चुनाव प्रचार की अनुमति देने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, 'आप सभी अपना ख्याल रखें। मैं जेल में आप सभी की चिंता करूंगा। अगर आप खुश हैं तो आपका केजरीवाल भी जेल में खुश रहेगा।'

तिहाड़ जाने से पहले केजरीवाल रविवार को पार्टी मुख्यालय में विधायकों और पार्षदों सहित निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ संगठनात्मक बैठक की। वो राजघाट और कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर भी गए।

आप ने घोषणा की है कि वह तिहाड़ जेल से दिल्ली चलाने के लिए तैयार हैं। दिल्ली आबकारी नीति मामले में 21 मई को गिरफ्तार किए गए केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं। 

जमानत पर फ़ैसला 5 जून को

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को केजरीवाल की जमानत याचिका पर फै़सला लोकसभा चुनाव के नतीजों के एक दिन बाद 5 जून तक सुरक्षित रख लिया। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी के प्रतिनिधियों ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने उन्हें अंतरिम जमानत आगे बढ़ाने की याचिका दायर करने से रोक दिया है, केवल नियमित जमानत याचिका की अनुमति दी है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल ने चिकित्सा आधार पर एक सप्ताह के लिए जमानत बढ़ाने की मांग की थी।

केजरीवाल की याचिका पर सीजेआई के नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने से पहले एक अवकाश पीठ ने कहा था कि वह उनकी याचिका को केवल मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के पास भेजेंगे।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत सात दिन बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने गंभीर बीमारी के लक्षण बताते हुए इलाज के लिए समय मांगा था।

आम आदमी पार्टी की ओर से सोमवार को कहा गया था कि केजरीवाल का वजन सात किलोग्राम कम हो गया है और उनके शरीर में कीटोन का स्तर अधिक है। पार्टी ने कहा, 'ये किसी गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी जांच की। उन्हें पीईटी-सीटी स्कैन और कई अन्य जाँचों से गुजरना होगा। उन्होंने जांच कराने के लिए सात दिन का समय मांगा है।' 

दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी अंतरिम जमानत याचिका मंजूर किए जाने के बाद 10 मई को रिहा किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। साथ ही उन्हें 2 जून को हर हाल में सरेंडर करने को कहा है। 

अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस दौरान उनके द्वारा चुनाव प्रचार करने पर कोई रोक या पाबंदी नहीं रहेगी। वह मुख्यमंत्री कार्यालय या सचिवालय नहीं जा सकते हैं और मुख्यमंत्री के रूप में किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते हैं।

केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ़्तार किया गया था और तब से वह जेल में थे। उनकी अंतरिम जमानत ख़त्म होने के एक दिन बाद 2 जून को उन्हें जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना होगा।

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