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पेशाब मामला: एयर इंडिया पर 30 लाख जुर्माना, पायलट 3 माह निलंबित

पेशाब मामला: एयर इंडिया पर 30 लाख जुर्माना, पायलट 3 माह निलंबित

उड़ान के दौरान विमान में बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने के मामले में एयर इंडिया और इसके पायलट की क्या लापरवाही रही? जानिए डीजीसीए ने अब क्या क्या कहा है।

उड़ान के दौरान विमान में बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने के मामले में अब उस एयरलाइंस एयर इंडिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई है जिसमें घटना घटी थी। विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशक यानी डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और उसकी न्यूयॉर्क-दिल्ली उड़ान के पायलट के लाइसेंस को तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया है।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए एयर इंडिया के इन-फ्लाइट सेवाओं के निदेशक पर तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह घटना 26 नवंबर, 2022 को हुई थी। एयरलाइन की न्यूयॉर्क-दिल्ली AI-102 फ्लाइट में सवार एक कथित रूप से नशे में धुत पुरुष यात्री शंकर मिश्रा ने एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दी थी। डीजीसीए का कहना है कि यह घटना 4 जनवरी को डीजीसीए के संज्ञान में आई।

एयर इंडिया ने एक दिन पहले ही यानी गुरुवार को आरोपी यात्री शंकर मिश्रा पर पेशाब करने की घटना के लिए चार महीने का प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध उस पर लगाए गए 30 दिन के प्रतिबंध के अतिरिक्त था।

इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं करने के लिए एयर इंडिया की काफ़ी आलोचना हुई थी। यह आलोचना ख़ासकर इसलिए भी हुई थी कि फ्लाइट के लैंड होने के बाद शंकर मिश्रा को बिना किसी कार्रवाई के चले जाने दिया गया था।

विमान में पेशाब करने के मामले में एक महीना से ज्यादा बीत जाने के बाद एयरलाइंस की तरफ से 4 जनवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी।

शिकायत में हुई देरी पर एयरलांइस की तरफ से कहा गया था कि वह पुलिस के पास नहीं गई क्योंकि उसे लगा कि दोनों पक्षों ने मामले को आपसी सहमति से सुलझा लिया है। बाद में शंकर मिश्रा को गिरफ़्तार किया गया।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के संज्ञान में यह घटना 4 जनवरी को आई। इसके बाद इसने 5 जनवरी को एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसमें इसने कहा था कि एयरलाइन का आचरण 'गैर-पेशेवर' लगता है और इस वजह से सिस्टेमिक फैल्योर हुआ है। उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया था।

इस मामले में जाँच के बाद अब डीजीसीए ने विभिन्न मानदंडों के उल्लंघन के लिए कार्रवाई की है।

बता दें कि शंकर मिश्रा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है। आरोपी शंकर मिश्रा ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के सामने दावा किया था कि उसने बुजुर्ग महिला पर पेशाब नहीं की थी, बल्कि उस महिला ने ही खुद पर पेशाब की थी। शंकर मिश्रा का यह दावा दिल्ली पुलिस द्वारा उनसे पूछताछ के लिए हिरासत में लेने के अनुरोध पर सत्र अदालत के नोटिस के जवाब में आया था।

अदालत के सामने आरोपी के वकील ने दावा किया कि बुजुर्ग महिला का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और इस वजह से उन्होंने खुद पर पेशाब कर दी थी। एक रिपोर्ट के अनुसार उनके वकील ने अदालत को बताया था कि महिला 30 से अधिक वर्षों से भरतनाट्यम नृत्यांगना थीं और उनके लिए अनियमित पेशाब होना सामान्य बात थी।

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