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भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को आगरा की अदालत ने सुनाई दो साल जेल की सजा

भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को आगरा की अदालत ने सुनाई दो साल जेल की सजा

मारपीट के 2011 के एक मामले में भाजपा सांसद राम शंकर कठेरिया को आगरा की एमपी-एमएलए अदालत ने दो साल की जेल की सजा सुनाई है। इसके बाद जा सकती है इनकी लोकसभा सदस्यता

आगरा की एमपी-एमएलए अदालत ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य डॉ. रामशंकर कठेरिया को दो वर्ष जेल की सजा सुनाई है। 

उन्हें यह सजा 2011 में एक बिजली आपूर्ति कंपनी के कर्मचारियों पर हमला करने के केस में मिली है। कठेरिया उत्तर प्रदेश के इटावा से भाजपा के सांसद हैं। 

लाइव लॉ वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने डॉ. रामशंकर कठेरिया को आईपीसी की धारा 147 (दंगा) और धारा 323 ( चोट पहुंचाना) के तहत दोषी ठहराया है। दो साल की सजा के साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी उनपर लगाया गया है।

उन पर आगरा की टोरेंट पावर कंपनी के दफ्तर में तोड़फोड़ करने और उसके कर्मचारियों से मारपीट करने का आरोप था। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक कठेरिया पर 12 आपराधिक आरोप हैं।  

इस सजा के बाद कठेरिया को लोकसभा से अयोग्य घोषित किए जाने की संभावना है। ऐसा इसलिए कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत, किसी भी अपराध के लिए दो साल या उससे अधिक की सजा पाने वाले निर्वाचित जन प्रतिनिधि को तत्काल अयोग्यता का सामना करना पड़ता है।

माना जा रहा है कि भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। वहां से अगर राहत नहीं मिलेगी तो वह सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत उनकी संसद सदस्यता जाना तय माना जा रहा है। अब देखना होगा कि लोकसभा सचिवालय कब भाजपा सांसद को संसद सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की अधिसूचना निकलता है। 

राहुल गांधी की इसी आधार पर गई थी संसद सदस्यता

करीब चार साल पुराने एक आपराधिक मानहानि केस में गुजरात की एक अदालत से दो साल की सजा मिलने बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई थी। तब अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के अगले ही दिन लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी का संसद सदस्यता समाप्त होने की अधिसूचना जारी कर दी थी। 

24 मार्च को जारी इस अधिसूचना में बताया गया था कि केरल की वायनाड लोकसभा सीट के सांसद राहुल गांधी को सज़ा सुनाए जाने के दिन यानी 23 मार्च, 2023 से अयोग्य करार दिया जाता है। इसमें कहा गया था कि ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत किया गया है। 

बाद में लंबी कानूनी लड़ाई को बाद शुक्रवार को राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा कर संसद सदस्यता वापस पाने का रास्ता साफ कर दिया है। अब देखना है कि कब तक लोकसभा अध्यक्ष उनकी संसद सदस्यता बहाल करने पर निर्णय लेते हैं। 

सजा सुनाए जाने के बाद क्या कहा कठेरिया ने 

भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया ने सजा सुनाए जाने के बाद इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए समाचार एजेंसी एएनआई से कहा है कि मैं कोर्ट के सामने पेश हुआ था। कोर्ट ने मेरे खिलफ फैसला दिया है। मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं। मेरे पास आगे अपील करने का अधिकार है जिसका मैं इस्तेमाल करुंगा। 

तीन बार सांसद और एनसीएससी अध्यक्ष रह चुके हैं 

रामशंकर कठेरिया तीन बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। इसके अलावा, उन्होंने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। 2009 और 2014 में वह आगरा (अनुसूचित जाति) आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से सांसद बने थे। वहीं वर्तमान में वह इटावा संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। वह नवंबर 2014 से जुलाई 2016 तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं। वह फिलहाल संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति और गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य हैं।  

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