प्रोफेसर का हाथ काटने मामले में 6 और आरोपियों को कोर्ट ने माना दोषी
केरल की एनआईए कोर्ट ने थोडुपुझा न्यूमैन कॉलेज के प्रोफेसर टीजे जोसेफ का हाथ काटने के मामले में और छह लोगों को दोषी करार दिया है। इनके नाम सजल, नासिर, नजीब, नौशाद, मोइतीन कुंज और अयूब हैं. कोर्ट ने इस हमले के मामले में बुधवार को 11 में से पांच आरोपियों को बरी कर दिया है। इन पांच लोगों में शफीक, अजीज, जुबैर, मोहम्मद रफी और मंसूर शामिल हैं। वहीं दोषियों को सजा गुरुवार दोपहर तीन बजे सुनाई जाएगी। कोर्ट ने माना है कि सजल इस अपराध की साजिश समेत अपराध को अंजाम देने में सीधे तौर पर भागीदार है जबकि नासिर को इस हमले का मास्टरमांइड माना है।
ईश निंदा का आरोप लगाकर हाथ काटा था
यह मामला साल 2010 का था, जिसमें प्रोफेसर टीजे जोसेफ पर थोडुपुझा न्यूमैन कॉलेज में आयोजित परीक्षा के प्रश्नपत्र में कथित तौर पर ईशनिंदा करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद 4 जुलाई 2010 को आरोपियों ने चर्च से लौटते समय उनपर हमला कर दिया और उनका हाथ काट दिया था। तब जांच में सामने आया था कि आरोपी प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के सदस्य थे। इस केस में उस समय 31 लोगों को आरोपी बनाया गया था। कोच्चि के एनआईए कोर्ट ने 30 अप्रैल 2015 को इनमें से 13 लोगों को दोषी पाया था और 18 लोगों को बरी कर दिया था।कोर्ट के इस जजमेंट के बाद एनआईए ने इस केस में फिर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था जिसमें से 11 आरोपियों पर मुकदमा चला था। ये सभी आरोपी पीएफआई के सदस्य थे। इन 11 में से 6 आरोपियों को अब कोर्ट ने दोषी माना है। इन्हें सजा 13 जुलाई को सुनाई जाएगी।