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गुजरात दंगे: 17 दोषियों को मिली जमानत, सामाजिक सेवा करने का आदेश

गुजरात दंगे: 17 दोषियों को मिली जमानत, सामाजिक सेवा करने का आदेश

2002 में गुजरात में हुए दंगों के 17 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी है। 

2002 में गुजरात में हुए दंगों के 17 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी है। उन्हें इस शर्त पर जमानत दी गई है कि वे राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसके अलावा कोर्ट ने उन्हें सामाजिक और आध्यात्मिक सेवा करने का भी आदेश दिया है। अदालत ने इंदौर और जबलपुर के जिला विधिक प्राधिकरणों से कहा है कि वह इस बात को सुनिश्चित करें कि सभी दोषी सामाजिक और आध्यात्मिक सेवा का काम कर रहे हैं या नहीं। 

अदालत ने प्रशासन से कहा है कि वह उनके लिए कुछ काम भी ढूंढे जिससे वह अपना ख़र्च चला सकें। कोर्ट ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से दोषियों के व्यवहार के बारे में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। 

गुजरात में 27 फ़रवरी, 2002 को साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में लगी आग के बाद दंगे भड़क उठे थे जिसमें सरदारपुरा गाँव में ही 33 मुसलिमों को मार डाला गया था। तीन दिन तक चले दंगों में 1000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। मामले में जाँच के लिए नानावटी आयोग का गठन किया गया था। दंगों के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म निभाने की सलाह दी थी। कुछ दिन पहले ही नानावटी आयोग ने गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी और दूसरे बीजेपी नेताओं को क्लीन चिट दे दी थी। 

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