नये कृषि क़ानूनों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश : 10 मुख्य बातें
सुप्रीम कोर्ट ने किसान आन्दोलन को देखते हुए कृषि क़ानून 2020 पर एक कमेटी बनाई, कहा कि उसे ऐसा करने का पूरा अधिकार है और किसान संगठनों से कहा है कि यदि वे समस्या का समाधान चाहते हैं तो उन्हें इसके सामने पेश होना ही होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने किसान आन्दोलन को देखते हुए कृषि क़ानून 2020 पर एक कमेटी बनाई, कहा कि उसे ऐसा करने का पूरा अधिकार है और किसान संगठनों से कहा है कि यदि वे समस्या का समाधान चाहते हैं तो उन्हें इसके सामने पेश होना ही होगा।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश की मुख्य 10 बातें :
- सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि क़ानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
- सर्वोच्च न्यायालय कृषि क़ानूनों पर एक चार-सदस्यीय कमेटी का गठन करेगी।
- अदालत ने इस कमेटी के लिए हरसिमरत मान, प्रमोद जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल घनावत के नाम सुझाए हैं।
- मुख्य न्यायाधीश एस. ए. बोबडे ने कहा कि यदि किसान समस्या का समधान चाहते हैं तो उन्हें इस कमेटी के सामने पेश होना होगा।
- अटॉर्नी जनरल हरीश साल्वे ने कमेटी बनाने के फ़ैसले का स्वागत किया है।
- भारतीय किसान यूनियन के राकैश टिकैत ने कहा, "जब तक क़ानून की वापसी नहीं, किसानों की घर वापसी नहीं।"
- टिकैत ने यह भी कहा, "जो दिक्क़तें है, सब बताएंगे।"
- गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठनों को नोटिस जारी किया।
- अटॉर्नी जनरल ने 'सिख फॉर जस्टिस' के प्रदर्शन में शामिल होने पर आपत्ति जताई और कहा कि यह संगठन खालिस्तान की माँग करता आया है।
- अदालत ने सरकार से कहा कि वह इस पर हलफ़नामा पेश करे।